गृह मंत्रालय ने जातीय हिंसा रोकने के लिए मणिपुर ,अरुणाचल और नागालैंड में AFSPA कानून 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है | क्या है अफस्पा कानून
गृह मंत्रालय ने जातीय हिंसा रोकने के लिए मणिपुर ,अरुणाचल और नागालैंड में 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है | क्या है अफस्पा कानून
AFSPA का पूरा अर्थ
AFSPA का पूरा अर्थ है Armd Forces Special Power Act अर्थात सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम |
क्या है AFSPA कानून
- अफस्पा कानून के अंतर्गत अशांत घोषित क्षेत्रों में शांति स्थापना के लिए सेना ,राज्य व केन्द्रीय पुलिस बलों को विशेष शक्ति प्रदान की जाती है |
- अफस्पा कानून के अंतर्गत संदेह होने पर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है |
- अफस्पा कानून के अंतर्गत किसी स्थान पर पाँच या पाँच से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई जा सकती है |
- अफस्पा कानून के अंतर्गत चेतावनी कअ उल्लंघन करने पर सेना को गोली मारने का अधिकार है |
- अफस्पा कानून के अंतर्गत बिना बारंट के किसी के घर पर भी तलाशी ली जा सकती है |
- अफस्पा कानून के अंतर्गत राज्य का राज्यपाल या संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक या केन्द्रीय सरकार , जैसा भी मामला हो, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा पूरे राज्य या संघ राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकता है |
- अशांत क्षेत्र वह क्षेत्र है जो जिसमें स्थिति इतनी खतरनाक हो गई है कि नागरिक शक्ति की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो गया हो ।
अफस्पा कानून कब लागू हुआ
- 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्वहीन व हिंसक होने की स्थिति में तत्कालीन वायसराय लिनलिथगो ने सशस्त्र सेना (विशेष शक्तियां) अध्यादेश -1942 लागू किया था |
- आजादी के बाद अफस्पा कानून पहली बार असम में नागा उग्रवाद को रोकने के लिए लागू किया गया था |
- विद्रोही नागा नेशनलिस्ट काउंसिल के अंतर्गत 1952 में असम आम चुनाव का वाहिष्कार किया गया ,जिससे निपटने के लिए 1953 में असम लोक व्यवस्था रखरखाव (स्वायत जिला)अधिनियम लागू किया गया |
- स्थिति के ज्यादा बिगड़ जाने पर 1955 में असम अशांत क्षेत्र अधिनियम लागू किया गया |
- नागा उग्रवाद को रोकने के लिए 22 मई 1958 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा सशस्त्र बल (असम और मणिपुर )विशेष शक्तियां अध्यादेश लागू किया गया |
- 1980 के दशक में जब पंजाब व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, खालिस्तान आंदोलन से जूझ रहे थे, उस दौरान 1983 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल (पंजाब व चंडीगढ़ )विशेष शक्तियां अधिनियम लागू किया गया था |
- 1990 में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद और विद्रोह को रोकने के लिए सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर )विशेषाधिकार अधिनियम लागू किया गया |
- अफस्पा अधिनियम में 1972 में संसोधन कर किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करने कि शक्तियां राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार को भी दे दी गयीं |
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